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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इसराइल को तगड़ा झटका, गज़ा में अकाल से बचने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति बाधित न करे इसराइल’

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डेस्क: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से इसराइल को आदेश दिया है कि वह अकाल से ग़ज़ा को बचाने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति को बाधित न करे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि ग़ज़ा में ज़रूरी बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए इसराइल को बिना देरी के काम करना चाहिए।


हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह आदेश क़ानूनी रूप से बाध्य है लेकिन अदालत के पास उसे लागू करने की शक्ति नहीं है। हाल ही में यह चेतावनी दी गई थी कि अगर समय रहते ग़ज़ा में मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो वहाँ कुछ ही हफ़्तों में अकाल पड़ सकता है। इसराइल पर लगातार मानवीय सहायता को बाधित करने का आरोप लग रहा है।

Jarees malik

Sarkar Ki Kahani
M: 9997411800, 9719616444

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