लड़की के परिवार की नाराजगी पर हुई हत्या, कोर्ट ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई
साढ़े सात साल पहले संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी पिता-पुत्र को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। थाना बहजोई क्षेत्र के रहने वाले ओमपाल सिंह ने 25 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनके बेटे अमित कुमार का गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था। यह बात लड़की के परिवार को पसंद नहीं थी।

25 मार्च की सुबह करीब ग्यारह बजे रामजीमल और उसका बेटा प्रताप घर आया और अमित को साथ ले गए। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि अमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद ओमपाल माैके पर पहुंचे तो उनके बेटे का शव पड़ा था। शव के पास ही तमंचा और कारतूस भी था। थाना पुलिस ने नामजद रिपोर्ट करने के बाद पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच अचल लवानिया की अदालत ने हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों पिता-पुत्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया।