हत्या के आरोपियों से बरामद हुए रुपये और मोबाइल, पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
Bareilly News : दो किशोरों संग मिलकर पति की गला काटकर हत्या करने वाली पत्नी को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 14) ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शव के पास से बरामद साक्ष्यों में दोषी की साड़ी के टुकड़ों ने केस में अहम भूमिका निभाई है। घटना कैंट थाना क्षेत्र में छह जनवरी 2023 को हुई थी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव महुआ निवासी राजू सिंह ने सात जनवरी 2023 को मौसेरे भाई कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर गांव निवासी रोहित कुमार (28) की गला काटकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आठ जनवरी 2023 को पुलिस को सूचना मिली कि घटना से संबंधित दो आरोपी भुता थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर के रहने वाले हैं। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से रुपये और एक-एक मोबाइल फोन बरामद हुए।

फेसबुक पर हुई किशोर से दोस्ती और फिर प्यार
पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि दो माह पूर्व फेसबुक पर उसकी दोस्ती कांधरपुर की आरती से हो गई थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसकी भनक लगने पर रोहित आरती को पीटता था। छह जनवरी 2023 को आरती ने कॉल कर बताया कि रोहित उसे परेशान कर रहा है। इस पर आरोपी गांव के ही अपने दोस्त के साथ आरती के घर पहुंचा। वहां रोहित शराब के नशे में था।
पत्नी ने पकड़े थे पैर
दोनों आरोपियों ने पहले खाना खाना खाया। इसके बाद साजिश के मुताबिक रोहित को फर्श पर गिरा लिया और उसके दोस्त ने गर्दन दबा दी। इस पर रोहित छटपटाने लगा। आरती ने रोहित के पैर पकड़ लिए। छटपटाहट कम होने पर आरोपी ने हंसिए से रोहित की गर्दन पर कई बार किए। शव खेत में फेंक दिया। विवेचक ने शव के पास से खून से सनी साड़ी का टुकड़ा, एक टीशर्ट, खून से सनी मिट्टी और एक जोड़ी चप्पल बरामद की थी।

इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरती को भी गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने पांच अप्रैल 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों आरोपियों को नाबालिग पाते हुए न्यायालय ने उनकी पत्रावली को अलग कर किशोर न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरती को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।