सुबह 3 बजे घर से गायब हुई थी नाबालिग, पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले दोषी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ठाकुरद्वारा थाने में 16 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि 16 सितंबर की सुबह करीब तीन बजे घर के सभी सदस्य सो रहे थे।

घर में उसकी 15 साल की बेटी भी थी। इसी दौरान ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के करनावाला खालसा निवासी निपेंद्र उर्फ नन्हा किशोरी को अगवा कर ले गया। सुबह परिवार के लोग जागे तो किशोरी नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने दो दिन बाद किशोरी को बरामद किया था। इसके अलावा आरोपी निपेंद्र उर्फ नन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 रघुबर सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नन्हा उर्फ निपेंद्र को नाबालिग लड़की के अपहरण में दोषी पाते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के मामले की सुनवाई टली
हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हो सकी। इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। मझोला क्षेत्र में रहने वाले रामेश्वर तुरैहा ने अदालत में डांसर सपना चौधरी के खिलाफ वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में रेलवे स्टेडियम में 11 जून 2019 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें हरियाणा की डांसर सपना चौधरी आईं थीं। कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। इस दौरान कई लोग चोटिल हो गए थे। इस मामले में परिवादी ने अपने अधिवक्ता के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरादाबाद की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में की जा रही है। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि वकीलों की हड़ताल के कारण परिवाद में सुनवाई नहीं हो पाई।