24 अप्रैल को होगी इस मामले की सुनवाई
रामपुर (डेस्क)। जिला रामपुर के थाना पटवाई में अक्टूबर 2022 को केस दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि पंचायत चुनाव में धनदेवी ने नामांकन करवाया था। उस समय उसकी उम्र 21 साल से कम थी। अभिलेखों में हेरफेर कर उम्र बढ़ा चुनाव जीत लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी जेल भेज दिया गया है।
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ये फर्जीवाड़ा शाहबाद क्षेत्र के नरखेड़ी गांव की प्रधान ने ग्राम पंचायत चुनाव में किया था। जिसको लेकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया । कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। उनकी ओर से स्थायी जमानत के लिए प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया गया है ,जिस पर कोर्ट 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी।

मामला पटवई थाना क्षेत्र के नरखेड़ी गांव का है। गांव निवासी ओमपाल सिंह ने पटवाई थाने में 15 अक्तूबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप है कि वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में गांव की धनदेवी ने नामांकन किया था। नामांकन के समय उसके आधार व हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में उम्र 21 साल से कम थी।
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उनके द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी कर चुनाव जीत लिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ग्राम प्रधान धनदेवी और उनके पति होरी लाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान धनदेवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर किया।
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इसके बाद उनकी ओर से अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई हुई। जिला जज एसपी त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रधान धनदेवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उन्हें जेल भेजने के आदेश कर दिए।
कोर्ट ने ग्राम प्रधान की जमानत के लिए दायर किए गए प्रार्थनापत्र पर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।