केरोसिन डालकर जलाने का दर्दनाक अपराध, अदालत ने दोषियों पर सुनाई उम्रकैद की सजा
Varanasi News : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने 20 वर्षीय युवती से छेड़खानी और उस पर केरोसिन उड़ेल कर जलाकर मारने के सिगरा थाने के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने माताकुंड, लल्लापुरा निवासी गब्बू उर्फ रियाजुद्दीन व उसके भाई बाबूदान और पप्पू उर्फ हसमत को आजीवन कारावास और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की 25-25 प्रतिशत धनराशि युवती के मां-बाप को देने का आदेश दिया है।अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2014 को 20 वर्षीय युवती अपने घर के समीप पानी भर रही थी। उसी दौरान गप्पू, बाबूदान और पप्पू उसके साथ छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उस पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी। अस्पताल में युवती की मौत हो गई।

एडीजीसी मनोज गुप्त व बिंदू सिंह ने बताया कि अदालत में आठ गवाहों को पेश किया गया। युवती ने मृत्यु से पूर्व घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया था। अदालत से अनुरोध किया गया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है और उन्हें कठोरतम दंड दिया जाए। बचाव पक्ष की दलील थी कि अभियुक्त वृद्ध हैं और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें सजा में रियायत दी जाए। अदालत ने तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया।