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हरदोई: बेटी की हत्या के जुर्म में पिता को उम्रकैद, आपत्तिजनक हालत में देखकर की थी हत्या

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फरसे से बेटी की हत्या करने वाले पिता को मिली उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

लगभग चार साल पहले फरसे से बेटी का सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 अच्छेलाल सरोज ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मझिला थाना क्षेत्र के चठिया गांव निवासी चौकीदार उस्मान ने तीन मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन मार्च 2021 की शाम पांच बजे जानकारी मिली कि पांडेयतारा गांव निवासी सर्वेश ने अपनी पुत्री नीलम (18) की गला काटकर हत्या कर दी है। जब वह पांडेयतारा पहुंचा तो देखा कि सर्वेश नीलम का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर सड़क की तरफ जा रहा था।

मोबाइल फोन से थाने पर सूचना दी तो पुलिस मौके पर आ गई और सर्वेश को हिरासत में ले लिया। पुलिस कटे हुए सिर को साथ लेकर सर्वेश के साथ उसके घर पहुंची थी। यहां एक कमरे में नीलम का धड़ पड़ा मिला था। विवेचना में पता चला था कि सर्वेश ने घटना के दो दिन पहले नीलम को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।इसके कारण सर्वेश नाराज था और गुस्से में उसने फरसे से नीलम का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों को पेश किया गया। सुनवाई पूरी कर अपर जिल जज अच्छेलाल सरोज ने सजा सुनाई है।

Jarees malik

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