अपर जिला अदालत का फैसला, दोषी पर ₹45 हजार का जुर्माना भी लगाया गया
दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल लावण्या की अदालत ने आरोपी मुन्ने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। संभल कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती के पिता ने 24 सितंबर 2005 को बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

युवती की तलाश में जुटी को पुलिस को एक खेत से उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद युवती की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद क्षेत्र की एक किन्नर के साथ रहने वाले कासगंज जनपद के नवाब कस्बा के ठंडी सड़क मोहल्ला निवासी मुन्ने को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की बात स्वीकार की थी। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने 18 मई 2006 को आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी मुन्ने ने दुष्कर्म के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए युवती की हत्या कर शव घटना स्थल से दो किमी. दूर खेत में फेंक दिया था।

घटना के दो गवाहों ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुन्ने को दुष्कर्म, हत्या और सुबूत मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।