हिला चिकित्सक समेत तीनों डॉक्टरों पर ₹60,500 का जुर्माना भी लगाया गया
इलाज में लापरवाही से गर्भवती की मौत के मामले में महिला चिकित्सक समेत तीन डॉक्टरों को अपर जिला जज प्रकाश चंद्र शुक्ला की अदालत ने दोषी पाया। इन्हें पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। चिकित्सकों पर साठ हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि हीमपुर दीपा के लदूपुरा निवासी यशवीर की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर 25 अगस्त 2023 को चांदपुर के अनमोल हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। यशवीर ने यह भी बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी ओमवती का ऑपरेशन किया गया। एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और रक्तस्राव होने लगा। जच्चा की हालत बिगड़ने पर चिकित्सक ऑपरेशन कक्ष से भाग गए। डॉक्टर की लापरवाही से उसकी पत्नी की मौत हो गई।

पीड़ित की तहरीर पर लापरवाही बरतने के आधार पर गैर इरादतन हत्या का मामला चांदपुर थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। हालांकि इस मामले के पीड़ित यशवीर सिंह ने आरोपियों से हमसाज होकर अदालत में झूठी गवाही दी। अदालत ने उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर तीनों चिकित्सक डॉ. पिंकी चंद्रावल निवासी मोरमकदूमपुर शिवालाकलां, डॉ. संजय कुमार निवासी चांदपुर और डॉ. हरीश कुमार निवासी पत्तियां पाड़ा को भारतीय दंड संहिता और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाकर सजा सुनाई।